आपकी आयकर बचत

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इन तरीकों से कम हो सकता है आपका टैक्स

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तरीख अब नजदीक है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो इसे जल्द पूरा कर लीजिए. सालाना ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर ITR दाखिल करना जरूरी है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है|

अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में पेंशन पाने के लिए किसी भी इश्योरेंस कंपनी के प्लान में अगर निवेश किया है, तो आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80ccc पेंशन पॉलिसी खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन की अनुमति देता है 

NPS में कंट्रिब्यूशन पर अतिरिक्त 50,000 रुपये के अतिरिक्त डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह क्लेम 80CCD के तहत किया जा सकता है |

एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट के रूप में 10,000 रुपये तक की आमदनी टैक्स स्लैब से बाहर है | सेविंग अकाउंट के इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई आपकी टोटल इनकम में जुड़ती है |

अगर आपने अपने परिवार (पत्नी और बच्चे) के लिए मेडिकल पॉलिसी खरीदी है, तो आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. पॉलिसी पर डिडक्शन की सीमा 25,000 रुपये है |

इसके अलावा माता-पिता के लिए अलग से डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है, तो 25,000 रुपये तक के डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है |

अगर आप अपने घर का किराया चुकाते हैं, तो आप इस पर भी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं. हाउस रेंट अलाउंस के तहत यह डिडक्शन  सेक्शन 10 (13A) के के तहत किया जा सकता है |

अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो इसके लिए चुकाए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए दावा सेक्शन 80EEB के तहत किया जाता है. एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन की अनुमति है |